गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को दस दस वर्ष का कारावास उधारी के रुपए मांगने के दौरान किए गए हमले में हो गई थी दोस्त की मौत
सीहोर। विशेष न्यायाधीश बृजेन्द्र सिंह भदोरिया ने गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को दस दस वर्ष के कारावास से दंडित किया है अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक के के शर्मां द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन से मिली जानकारी अनुसार होंशगाबाद निवासी अशोक जोशी ने बुदनी थाने में 12 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने दोस्त राम मोहन कटारे के साथ बाइक पर ग्राम जहाजपुरा उधारी लेने गए थे, वहां से उधारी के रूपए लेने के बाद हम दोनों ग्राम ऊंचाखेड़ा पहुंचे जहां नीलेश उर्फ पिंटू से बाइक की उधारी के रुपए मांगे तो नीलेश गाली गलौच करने लगा,आवाज सुनकर नीलेश के पिता, भाई संजय आ गए उनके हाथों में डंडे थे, यह देख मैं बाइक पर राममोहन को बिठाकर होशंगाबाद की तरफ आने लगे, तब तीनों लोगों ने बाइक से पीछा कर ग्राम देहगांव में पंचायत के पास राजकुमार चौकीदार के घर के सामने रोक लिया,अशोक जोशी और राममोहन जान बचाने के लिए चौकीदार के बगीचे के सामने पहुंच गए तभी तीनों ने इन देानों पर डंडों से हमला कर दिया इसमें राममोहन को गंभीर चोटे आई जिससे राममोहन कटारे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अशोक जोशी गंभीर रूप से घायल हो गया गांव वालों ने बीच बचाव कर इन्हें अस्पताल पहुंचाया बुदनी पुलिस ने अपराध क्रमांक 5/16 कायम करते हुए इनके खिलाफ भादवि की धारा 302, 307/34 तथा एससीएटी के अंर्तगत प्रकरण कायम किया था। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश बिजेन्द्र सिंह भदोरिया ने अभियुक्त नीलेश उर्फ पिंटू, संजय कीर के इस अपराध को गैर इरादतन हत्या का अपराध मानते हुए भादवि की धारा 304 के तहत 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया है। अभियोजन की ओर लोक अभियोजक केके शर्मा द्वारा पैरवी की गई।